हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को आवंटित होने वाले फ्लैटों के अलाटमेंट हस्तांतरण के लिए प्रदेश सरकार ने नीति तैयार की है। फ्लैट आवंटन के बाद अभी तक बीपीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग अपने फ्लैट न तो बेच सकते थे और न ही किसी को हस्तांतरित कर सकते थे। हरियाणा आवास बोर्ड ने तैयार की नीति, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी कई लोग ऐसे हैं, जिन्हेंं फ्लैट आवंटित तो हो गए, लेकिन वह किसी दूसरे जिले या शहर में बसना चाहते हैं अथवा कहीं दूसरी जगह पर अपना सस्ता मकान बनाने की सामर्थ्य रखने लगे हैं तो उन्हेंं पहले से आवंटित फ्लैट बेचने या हस्तांतरित करने में दिक्कतें आती थी। फ्लैट की पूरी कीमत देने के बाद आवंटन के पांच वर्ष बाद कन्वेंंस डीड संभव हरियाणा सरकार ने बीपीएल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों की इस परेशानी को समझते हुए उन्हेंं फ्लैट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा आवास बोर्ड के मुख्य प्रशासक डा. अंशज सिंह के अनुसार आवास बोर्ड द्वारा पहले इन फ्लैटों के आवंटन हस्तांतरण (अलॉटमेंट ट्रांसफर) के...