Skip to main content

हरियाणा: 32 शहरों में हुईं हजारों गलत रजिस्ट्रियां, गुरुग्राम के बाद अन्य जिलों में भी नपेंगे अधिकारी


  • एनसीआर के जिलों में जमकर हुआ है रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा
  • गुरुग्राम में रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की मिल रही थी सूचनाएं


हरियाणा के 32 शहरों में हजारों गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। गुरुग्राम से शुरू हुई कार्रवाई का असर अन्य जिलों में भी दिखने वाला है। अन्य जिलों में भी रजिस्ट्रियों में हुए फर्जीवाड़े में बड़े स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। एनसीआर के जिलों में सबसे अधिक गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। 


सरकार को गुरुग्राम जिले में गलत रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की शिकायतें मिल रही थीं। सीएम मनोहर लाल ने पुख्ता जानकारी प्राप्त होने के बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। बीते सोमवार को सीएम उड़नदस्ते ने प्रदेश की अनेक तहसीलों में छापेमारी की थी। चूंकि, कोरोना बंद के बीच 22 अप्रैल के बाद जिला नगर योजनाकार और शहरी निकायों की एनओसी के बिना गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। 

2016 की नीति अनुसार प्राइम लोकेशन के बड़े प्लाटों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, मगर भू माफिया ने इन बड़े प्लाटों को छोटे बनाकर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करा लीं। यदि 1200 गज या इससे अधिक का प्लाट है तो उसकी रजिस्ट्री बिना एनओसी आसानी से हो सकती है लेकिन छोटे प्लाट व मकान धारकों के लिए यह सुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, हिसार, बहादुरगढ़, अंबाला व पंचकूला जिले में हुआ है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नियमों में हेरफेर कर या उनकी अनदेखी कर जमीन की रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इस गड़बड़ी में शामिल रहे या सहयोग देने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। 

भविष्य में इस विषय में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न छोड़ने के लिए भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व पर प्रदेश के लोगों का अधिकार है और इसमें गड़बड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ही सीएम से गुरुग्राम के 1 तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार व एक सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार पर कार्रवाई की सिफारिश की थी।

Comments

Vyas Media Network

Vyas Media Network

Popular posts from this blog

पूर्व सीएम के PA ने रेवाड़ी CMO को बताया अनुभवहीन:CM सैनी से की शिकायत; बोले- स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहीं

     सीएम नायब सैनी काे ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व CM के पीएम अभिमन्यू यादव हरियाणा के रेवाड़ी का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के PA अभिमन्यु यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि वो गृह जिले की सुविधाओं का ध्यान नहीं कर रही है। जिसके चलते यहां व्यवस्था बदहाल हो गई है। रेवाड़ी अस्पताल को लेकर अभिमन्यु यादव ने सीएम नायब सैनी को शिकायती पत्र में कहा कि रेवाड़ी का CMO अनुभवहीन है। सीएमओ को पॉलीक्लिनिक चलाने का ही अनुभव है। अनुभवहीन सीएमओ के कारण यहां की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिससे पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिमन्यु यादव के पत्र के अहम प्वाइंट 1. रेडियोलॉजिस्ट की कमी: रेवाड़ी अस्पताल में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिससे यहां कोई नियमित रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड की तारीख 3 महीने बाद की दी जाती है। कभी-कभी केस की तारीख के कारण यह तारीख 3 महीने और आगे बढ़ जाती है। 2. त्वचा रोग विभाग पूर्णत निष्क्रिय: डर्मेटोलॉजी विभाग में कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं कार्यरत है। जिससे मरीजों ...

तारीख पर तारीख से मिलेगी निजात... तीन नए कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा, पढ़ें क्या होगा खास?

  HighLights हरियाणा में 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को किया गया परिभाषित देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा  Three New Criminal laws in Haryana:  हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इस बात का एलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा (Three New Criminal Laws in Haryana) मे 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ये तीन नए कानून क्या हैं और इसमें क्या कुछ नया है। आइए, इस बार में डिटेल से जानते हैं। क्या हैं तीन नए आपरधिक कानून? तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संह...

रेवाड़ी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत का प्लॉस्टर गिरा:घटना के समय 6 महिलाएं मौजूद थीं, सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया

  घटना वाले कक्ष की छत के हालात रेवाड़ी में स्थित सरकारी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर गिरने के समय 6 महिलाएं मौके पर मौजूद थी। जिन्हें घटना के बाद अस्पताल के दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया। घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में दहशत का माहौल बन गया था। रेवाड़ी अस्पताल स्थित जच्चा बच्चा कक्ष में वीरवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर एक महिला के पास में गिरा, जिससे जच्चा-बच्चा कक्ष में चीख-पुकार मच गई। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को बताया। जिसके बाद मरीजों को वहां से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। डिलीवरी मरीज थी ज्यादा रेवाड़ी अस्पताल के में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई थी। जिसके कारण ग्राउंड फ्लोर पर भी डिलीवरी के बाद महिलाओं को यहां रखा गया था। हादसा हुआ तो मौजूद महिलाओं के परिजन बिफर गए। जिन्होंने कहा कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे कमरे में रखा है, जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है।