Skip to main content

हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार भगोड़ा करार:बुद्धिराजा बोले- रात टिकट मिली, सुबह केस का पता चला; खट्टर घबरा गए, 2 मुख्यमंत्रियों का घमंड तोड़ूंगा

 



करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा​​​​​​​ और भाजपा प्रत्याशी पूर्व CM मनोहर लाल खट्‌टर। - Dainik Bhaskar
करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा​​​​​​​ और भाजपा प्रत्याशी पूर्व CM मनोहर लाल खट्‌टर।

हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित किया गया है। उन पर साल 2018 में पूर्व CM मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था।

बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा मामले में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने पीओ घोषित किया। गुरुवार देर रात ही दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से टिकट दिया गया है। पार्टी ने उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने उतारा है।

इस मामले पर बुद्धिराजा ने कहा कि सरकार हथकंडे अपना रही है। वह मेरे ऊपर 4 केस करवा चुके हैं। 8 साल से मैं खट्‌टर के साथ दो-दो हाथ कर रहा हूं। 174A के ऊपर FIR ही दर्ज नहीं हो सकती। इस बारे में जस्टिस मोहन लाल का फैसला है।

केस खारिज करने के लिए याचिका डाली
रात को टिकट अनाउंस होने के बाद सुबह 6 बजे मुझे पता चला कि मुझ पर केस दर्ज हुआ है। बेरोजगारी के खिलाफ हरियाणा के युवाओं के लिए फ्लैक्स बोर्ड लगाने के लिए मुझ पर केस दर्ज किया गया। हमने हाईकोर्ट में केस खारिज करने के लिए याचिका डाली हुई है। इसकी मेंशनिंग अलाउड हो गई है। खट्‌टर घबरा गए हैं, इस वजह से ये सब किया जा रहा है।

मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं तो सार्वजनिक तौर पर घूम रहा हूं। इस केस से मेरे नॉमिनेशन और चुनाव लड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मुख्यमंत्रियों का घमंड भी चकनाचूर करूंगा।

अब पढ़िए पूरा मामला...
दिव्यांशु ने पंचकूला के गर्वनमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुस नारेबाजी की। जिसके बाद केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था।

इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो के पोस्टर पंचकूला में लगाए थे। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे, तो उन पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद केस कोर्ट में भेजा था।

दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे। बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकाॅर्ड में लापता रिपोर्ट सब्मिट है।

हाईकोर्ट पहुंचे दिव्यांशु बुद्धिराजा
एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु ने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दायर हुई है, लेकिन उस पर आपत्तियां लगी हुई हैं। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी।

Comments

Vyas Media Network

Vyas Media Network

Popular posts from this blog

पूर्व सीएम के PA ने रेवाड़ी CMO को बताया अनुभवहीन:CM सैनी से की शिकायत; बोले- स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहीं

     सीएम नायब सैनी काे ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व CM के पीएम अभिमन्यू यादव हरियाणा के रेवाड़ी का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के PA अभिमन्यु यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि वो गृह जिले की सुविधाओं का ध्यान नहीं कर रही है। जिसके चलते यहां व्यवस्था बदहाल हो गई है। रेवाड़ी अस्पताल को लेकर अभिमन्यु यादव ने सीएम नायब सैनी को शिकायती पत्र में कहा कि रेवाड़ी का CMO अनुभवहीन है। सीएमओ को पॉलीक्लिनिक चलाने का ही अनुभव है। अनुभवहीन सीएमओ के कारण यहां की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिससे पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिमन्यु यादव के पत्र के अहम प्वाइंट 1. रेडियोलॉजिस्ट की कमी: रेवाड़ी अस्पताल में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिससे यहां कोई नियमित रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड की तारीख 3 महीने बाद की दी जाती है। कभी-कभी केस की तारीख के कारण यह तारीख 3 महीने और आगे बढ़ जाती है। 2. त्वचा रोग विभाग पूर्णत निष्क्रिय: डर्मेटोलॉजी विभाग में कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं कार्यरत है। जिससे मरीजों ...

तारीख पर तारीख से मिलेगी निजात... तीन नए कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा, पढ़ें क्या होगा खास?

  HighLights हरियाणा में 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को किया गया परिभाषित देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा  Three New Criminal laws in Haryana:  हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इस बात का एलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा (Three New Criminal Laws in Haryana) मे 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ये तीन नए कानून क्या हैं और इसमें क्या कुछ नया है। आइए, इस बार में डिटेल से जानते हैं। क्या हैं तीन नए आपरधिक कानून? तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संह...

रेवाड़ी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत का प्लॉस्टर गिरा:घटना के समय 6 महिलाएं मौजूद थीं, सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया

  घटना वाले कक्ष की छत के हालात रेवाड़ी में स्थित सरकारी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर गिरने के समय 6 महिलाएं मौके पर मौजूद थी। जिन्हें घटना के बाद अस्पताल के दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया। घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में दहशत का माहौल बन गया था। रेवाड़ी अस्पताल स्थित जच्चा बच्चा कक्ष में वीरवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर एक महिला के पास में गिरा, जिससे जच्चा-बच्चा कक्ष में चीख-पुकार मच गई। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को बताया। जिसके बाद मरीजों को वहां से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। डिलीवरी मरीज थी ज्यादा रेवाड़ी अस्पताल के में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई थी। जिसके कारण ग्राउंड फ्लोर पर भी डिलीवरी के बाद महिलाओं को यहां रखा गया था। हादसा हुआ तो मौजूद महिलाओं के परिजन बिफर गए। जिन्होंने कहा कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे कमरे में रखा है, जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है।