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बिल्डिंग प्लान पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर, रियल एस्टेट कंपनी पर FIR की सिफारिश


गुरुग्राम: बिल्डिंग प्लान पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर, रियल एस्टेट कंपनी माहिरा ग्रुप पर FIR की सिफारिश

गुरुग्राम: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (TCP) गुरुग्राम ने फर्जी बिल्डिंग प्लान तैयार करने के आरोप में माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। ये एफआईआर इस रियल एस्टेट कंपनी के एमडी, डायरेक्टर, आर्किटेक्ट्स आदि के खिलाफ करवाई जाएगी। इसके साथ-साथ इस रियल एस्टेट कंपनी या इसकी सहयोगी कंपनियों या इसके डायरेक्टर्स को नया लाइसेंस और किसी भी तरह की मंजूरी देने पर रोक लगा दी है।

क्या है मामला

TCP ने इस रियल एस्टेट कंपनी को गुरुग्राम-पटौदी रोड पर सेक्टर-88बी (गांव गढ़ी हरसरू) में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 6.675 एकड़ में माहिरा होम्स के नाम से रिहायशी सोसायटी विकसित करने को लेकर लाइसेंस दिया था। पिछले साल 10 मई को इसका बिल्डिंग प्लान मंजूर कर दिया था। इस डिवेलपर ने इस साल इस सोसायटी में मौजूद लाइसेंस एरिया को बढ़ाते हुए 3.40 एकड़ में अतिरिक्त लाइसेंस लिया था। अतिरिक्त जमीन के लाइसेंस का बिल्डिंग प्लान गत 11 अप्रैल को हुई बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कमिटी (बीपीएसी) की बैठक में रखा गया था, जिसे अभी मंजूरी नहीं दी गई है। आरोप है कि इस रियल एस्टेट कंपनी ने 10.075 एकड़ के फर्जी बिल्डिंग प्लान तैयार करके गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) में सर्विस प्लान एस्टीमेट की मंजूरी लेने के लिए लगा दिए। बिल्डिंग प्लान पर बीपीएसी सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब जीएमडीए के चीफ इंजीनियर ने सर्विस प्लान एस्टीमेट मंजूर करके टीसीपी डिपार्टमेंट के मुख्यालय में भेज दिए।

फर्जीवाड़े से नाता रहा माहिरा ग्रुप का

आरोप है कि माहिरा ग्रुप ने सेक्टर 63ए, 68, 95, 103 और 104 में माहिरा होम्स के नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी विकसित करने के लिए लाइसेंस लिया है। इसने साल 2017, 2019, 2020 और 2021 में लिए लाइसेंस में फर्जी दस्तावेज और बैंक गारंटी लगाई। पिछले साल 9 मई को इस रियल एस्टेट ग्रुप को टीसीपी डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद माहिरा ग्रुप ने इस तरह का फर्जीवाड़ा बंद नहीं किया।

माहिरा होम्स, सेक्टर 88 का लाइसेंस किया निलंबित

टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल टीएल सत्यप्रकाश ने माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर 88बी को लेकर नोटिस जारी किया है। ये लाइसेंस ब्लोसम प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड और अन्य सहयोगी कंपनियों को 6.675 एकड़ में दिया था। पिछले साल 1 अप्रैल को यह लाइसेंस माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ट्रांसफर हो गया। माहिरा ग्रुप पर ईडीसी और आईडीसी बकाया होने पर 1.17 एकड़ जमीन को हरसरू तहसील में टीसीपी डिपार्टमेंट के नाम पर मोरगेज रखा गया था।

गुरुग्राम के एसटीपी ने 20 अप्रैल को टीसीपी डिपार्टमेंट के मुख्यालय को बताया था कि इस रियल एस्टेट ग्रुप ने 62.50 करोड़ रुपये का लोन आईएचएफएल से सेक्टर 88बी प्रॉजेक्ट को लेकर लिया है, जिसके चेक बाउंसिंग का मामला जिला अदालत में विचाराधीन है। टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने इस स्थिति को देखते हुए लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। कंपनी को नोटिस में कहा है कि 7 दिन के अंदर बताया जाए इस प्रॉजेक्ट का लाइसेंस कैंसल क्यों नहीं किया जाए।

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