Haryana: अधिवक्ता की शिकायत पर लोक अदालत ने दिए आदेश:2 माह में ट्रैफिक लाइटों को सुचारू कर पुलिस को सौंपे नगर परिषद
परमानेंट लोक अदालत रेवाड़ी ने नगर परिषद को आदेश दिए हैं कि 2 माह के अंदर शहर की ट्रैफिक लाइटों को सुचारू किया जाए तथा इनको ऑपरेट करने के लिए एसपी को सौंपे। साथ ही खराब होने पर इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी नप की ही होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेड कोर्स सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव एडवोकेट ने वर्ष 2019 में परमानेंट लोक अदालत ट्रैफिक लाइट व शहर में चरमराई यातायात व्यवस्था को लेकर जन हित में एक शिकायत लोक अदालत में दायर की थी।
भार्गव ने बताया इसी शिकायत को लेकर अदालत के चेयरमैन जग भूषण गुप्ता व मेंबर सुदेश कुमारी ने नगर परिषद रेवाड़ी को यह हिदायत दी है कि शहर की ट्रैफिक लाइट सुचारू रूप से चलाई जाए व 2 माह के अंदर ठीक कर एसपी रेवाड़ी को ऑपरेट करने के लिए जिम्मा सौंपे।
ट्रैफिक लाइट जिन चौराहे पर लगी हुई हैं वह स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देनी चाहिए। साथ ही एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को भी हिदायत दी है कि 2 माह के अंदर जेबरा क्रॉसिंग चौराहे पर चिन्हित की जाए। अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है तो उसके ठीक करने की जिम्मेदारी नगर परिषद रेवाड़ी की रहेगी। डीएसपी ट्रैफिक रेवाड़ी चौराहों पर सुबह 8:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक ट्रैफिक लाइटों के पास एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं, ताकि ट्रैफिक लाइटों की पालना करवाई जा सके। सीसीटीवी कैमरों को भी सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए गए हैं।

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