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Rewari: सैनी सभा चुनाव को लेकर झूठे आरोप लगाने वालों को जिला रजिस्ट्रार की जांच में करारा जवाब मिला



तमाम आरोप निकले झूठे, जिला रजिस्ट्रार ने स्टेट रजिस्ट्रार को वापस भेजी फाइल

 हरियाणा/ रेवाड़ी 

सैनी सभा के चुनाव को लेकर झूठे आरोप    लगाने वालों को जिला रजिस्ट्रार की जांच में करारा जवाब मिला है। जिला रजिस्ट्रार की जांच में साफ तौर पर सामने आ गया है कि सैनी सभा के चुनाव में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तथा उन्होंने फाइल को वापस स्टेट रजिस्ट्रार को ही लौटा दिया है। इससे सच्चाई की जीत हुई है। 


सैनी सभा के प्रधान नवीन सैनी व पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने बताया कि सैनी सभा के चुनाव में बोगस वोट डलवाने के आरोप लगाए गए थे। हैरानी इस बात की रही कि चुनाव से पूर्व जिस कार्यकारिणी ने वोटिंग सूची बनाई थी, चुनाव में हार हो जाने के बाद उन्हीं लोगों ने मतदाता सूची व वोटों को लेकर आरोप लगाए। मामला स्टेट रजिस्ट्रार के पास था जहां से उसे जिला रजिस्ट्रार के पास भेजा गया। जिला रजिस्ट्रार की जांच में रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जिनल 11 वोटों को फर्जी तरीके से डालने की बात कही जा रही है उनमें से 6 वोट तो डली ही नहीं। इसके अतिरिक्त केवल एक वोट फर्जी तरीके से डाली गई और वह भी शिकायतकर्ता पार्टी की तरफ से और जिसकी वोट गलत तरीके से डली उसका खुद का भाई पोलिंग एजेंट था। रजिस्ट्रार की जांच में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि फर्जी आधार कार्ड से वोट डालने की शिकायत शहर थाना और माडल टाउन थाना में दी गई थी। आरटीआइ से मिली सूचना के अनुसार फर्जी आधार कार्ड से वोट डालने के मामले में शिकायतकर्ता एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। 


उन्होंने कहा कि जिला रजिस्ट्रार ने तमाम जांच के बाद अपने निर्णय में कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास जरूर किया लेकिन इससे उनकी व विरोधी पार्टी दोनों की ही पोल खुली है। अपने निर्णय में रजिस्ट्रार ने लिखा है कि दोनों पार्टियों ने माना कि फर्जी वोट डली है जबकि ऐसा कोई प्रमाण जिला रजिस्ट्रार के पास नहीं है जो यह साबित कर सके कि दोनों पार्टियां खुद ही फर्जी वोट मान रही है। अगर ऐसा कोई प्रमाण जिला रजिस्ट्रार के पास हो तो वह दिखा सकते हैं। जिला रजिस्ट्रार ने मामले की फाइल स्टेट रजिस्ट्रार को वापस भेजते हुए लिखा है कि सेक्शन चालीस के तहत गर्वर्निंग बाडी पर कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इससे साफ है कि जिला रजिस्ट्रार को पूरे मामले में कहीं कोई खामी मिली ही नहीं है। अगर कोई खामी मिलती ताे सेक्शन 40 के अनुसार कार्रवाई का अधिकार उनके पास भी है।



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