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NDC के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन, देखें क्या होंगी शर्तें




 हरियाणा/रेवाड़ी, 30 जून।

जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने कहा कि शहरी निकाय क्षेत्र में नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अब मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आमजन को नो ड्यूज सर्टिफिकेट या अदेयता प्रमाणपत्र के लिए अब शहरी स्थानीय निकाय-यूएलबी के पार्टल https://ulbhryndc.org/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने मैनुअल आवेदन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है तथा अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

डीएमसी गोगिया ने बताया कि निदेशक कार्यालय एनडीसी पोर्टल के माध्यम से आने वाले आवेदन पर ही विचार करते हुए सर्टिफिकेट देगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अधिकारियों को आदेश जारी कर मैनुअल फाइल लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। डीएमसी ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय के एनडीसी पोर्टल के माध्यम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने में लोगों का समय भी बचेगा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन :

नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदक को यूएलबी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। फाइल अपलोड होने के बाद संबंधित निकाय के पास जाएगी और वहां के अधिकारी ऑनलाइन ही आवेदन की जांच करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने प्रॉपर्टी आईडी जारी करवानी है या इसमें कोई त्रुटि है और उसे ठीक करवाना है तो वो भी एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।



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