नई दिल्ली: इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के कारण आपको 31 मार्च तक हर हालत में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhar-Pan Link) करवा लेना होगा. ऐसा न होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक (Aadhar-Pan Link) नहीं करवाया तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना देकर आप 1 अप्रैल से 30 जून तक अपनी दोनों चीजों को लिंक करवा सकेंगे. वहीं जून के बाद जुर्माने की यह राशि बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी.
इस नियम को क्यों लागू कर रही सरकार?
सूत्रों के मुताबिक कई टैक्सपेयर्स अपनी सालाना आय की जानकारी छुपाते हैं. जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसीलिए विभाग ने टैक्स चोरी रोकने के लिए यह सिस्टम शुरू किया है. यह सिस्टम लागू होने के बाद अगर कोई टैक्सपेयर चाहेगा तो भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा. दरअसल आधार और पैन के लिंक (Aadhar-Pan Link) होने से आपके सभी पैसों के लेन देन पर डिपार्टमेंट की सीधी नज़र रहेगी.
इससे विभाग को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद से देशभर में टैक्सपेयर्स की संख्या में तो इजाफा हुआ है लेकिन उस हिसाब से कुल टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी उम्मीद की जा रही थी.
क्यों लाया गया इनकम टैक्स में जुर्माने का नियम?
तय समय सीमा के बाद जुर्माना लगाने का यह नियम 'The Taxation Laws (Amendment) Act 2021' में संशोधन के रूप में पेश किया गया था. इसे आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234एच के रूप में लगाया जाना था. इससे पहले दो अलग-अलग दस्तावेजों को तय तारीख तक लिंक नहीं करने पर जुर्माने से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं था.
आधार-पैन लिंक न कराने पर हो सकती है परेशानी
तय समय सीमा अगर आधार-पैन से लिंक (Aadhar-Pan Link) नहीं किया गया तो नए नियमों के अनुसार जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपका पैन भी डिएक्टिवेट हो सकता है. आपको बता दें कि अगर किसी का आधार -पैन लिंक नहीं है तो वित्तीय लेनदेन में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे कई ट्रांजेक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है.
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के फायदे
आधार कार्ड के इस यूनिक फीचर की वजह से किसी भी व्यक्ति की पहचान से ले कर उसकी बैंक डिटेल्स, फोन नंबर और जरूरी जानकारी जुटाना आसान हो गया है. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी आधार और पैन को लिंक करना बहुत फायदेमंद हो सकता है.


Comments
Post a Comment