फोटो सोशल मीडिया
आरटीए कार्यालय में अभी तक केवल 15 ने ही किया आवेदन जबकि जिले में संख्या 150 से ऊपर
चालान से बचने के लिए ऑफलाइन माध्यम से बनने वाले पाल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले वाहन चालकों के लिए अब मुश्किल होने वाली है। परिवहन विभाग की तरफ से अब सभी वाहन चालकों को ऑनलाइन ही पाल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे जिसका डाटा विभाग के पास दर्ज रहेगा और ऐसे वाहन चालकों को यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिनके वाहन अवधि पार हो चुके हैं। ऐसे में खासतौर से एनसीआर में आने वाले जिलों के वाहन चालकों के लिए यह बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में चलते हैं ऐसे वाहन
सड़कों पर वाहनों की चलने की उम्र तय है जिसके तहत डीजल वाहन 10 साल तक और पेट्रोल वाहन 15 साल तक ही चल सकते हैं। चूंकि एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है जिसके चलते एनजीटी की तरफ से पहले भी कई बार आदेश दिया जा चुका है कि सड़कों पर चल रहे अवधि पार वाहनों पर कार्रवाई करके उनको जब्त किया जाए।
हालांकि इसकी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की जा सकी है जिसके चलते खासतौर एनसीआर के ग्रामीण जिलों में ऐसे वाहनों की तादाद काफी अधिक है जो कि तय उम्र के बाद भी सड़कों पर चल रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इन वाहनों पर कार्रवाई के साथ एक और नया नियम लागू कर दिया है जिससे इन पर भारी जुर्माना हो सकेगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश बाद सभी पाल्यूशन चेकिंग सेंटरों को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है।जिससे जो भी पाल्यूशन चेकिंग सेंटर संचालक जिस वाहन का सर्टिफिकेट जारी करेगा उसका डाटा परिवहन विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भी पहुंच जाएगा। ऐसे में जो वाहन अवधि पार हो जाएगा उसका पाल्यूशन सर्टिफिकेट ही जारी नहीं हो पाएगा जिससे उसका चला पाना वाहन मालिक के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा



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