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रेवाड़ी के दिल्ली-जयपुर हाइवे पर ढाबा और होटल पर चला बुलडोजर, कई विभाग का ज्वॉइंट एक्शन



 हरियाणा  रेवाड़ी जिले के दिल्ली-जयपुर हाइवे पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ढाबा और होटल पर NGT की गाइडलाइन के मुताबिक तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गया है। मंगलवार को कई विभागों की टीम ने ज्वॉइंट एक्शन लेते हुए अभियान चलाकर करीब 5 ढाबा और होटल पर कार्रवाई की है।



करीब 6 विभागों की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह 11 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई देर शाम तक जारी रहेगी। जिससे ढाबा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ था।




NGT ने कार्रवाई का दिया था आदेश

मिली जानकारी के अनुसार एनजीटी ने शिकायत के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न विभागों को इस तरह के ढाबों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। मंगलवार को डीटीपी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ, फायर ब्रिगेड व दूसरे विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ नेशनल हाइवे पर पहुंची

इस टीम ने नियमों की पालना नहीं करने वाले ढाबों पर तोड़फोड की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर से कई ढाबों को धराशाही कर दिया गया। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हाइवे पर ज्यादातर ढाबा संचालक सभी नियमों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कई ढाबों को सील करने की कार्रवाई भी गई है।

पॉल्यूशन कंट्रोल ने भेजे थे नोटिस

8 दिन पहले एनजीटी की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए रेवाड़ी शहर को हाइवे पर बने ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे गए थे। जिसके बाद इस कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया था। उन्हें एक समयावधि में नियमों को पूरा करने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक डीसी से मिलने पहुंचे थे। साथ ही कुछ दिन की मोहलत के साथ ही कुछ शर्तो को हटाने की अपील की गई थी। इस बीच मंगलवार को प्रशासन की ज्वॉइंट टीमों ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है

NGT के नियमों के अनुसार सभी होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों व मैरिज पैलेस का नक्शा पास होना चाहिए, फायर NOC होनी चाहिए, पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान, वाटर व एनर्जी कंजर्वेशन सहित भवन प्लान स्वीकृत होना चाहिए। ठोस व तरल कचरा का प्रबंधन होना चाहिए। इसके अलावा NGT की ओर से जारी अन्य सभी नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अनिवार्य

NGT ने होटलों के साथ-साथ मैरिज पैलेस को भी इस दायरे में रखा है। तय नियमों के अनुसार, होटल में महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग जन सुविधा स्थल, वर्षा जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इसमें मुख्य जोर ठोस-तरल कचरा के उचित प्रबंधन पर दिया गया है, ताकि इसको खुले में नहीं फैंका जाए। पार्किंग की व्यवस्था हो और यदि कोई जेनरेटर प्रयोग करता है तो उस पर साइलेंसर लगा होना चाहिए।



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