Income Tax Return Filing: हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. इस प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से लोगों को वक्त भी दिया जाता है. वहीं लोगों को एक निर्धारित तारीख भी बताई जाती है ताकी लोग उस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. हालांकि कुछ लोग निर्धारित तारीख तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं कर पाते हैं जिसके बाद उनको जुर्माना भी उठाना पड़ता है. इस जुर्माने को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) लेट फीस के तौर पर वसूल किया जाता है.
लगता है जुर्माना
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख रविवार 31 जुलाई 2022 थी. इसका मतलब है कि वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की दरकार थी. जिन व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं किया है, उनकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
31 अक्टूबर ये लोग कर सकते हैं दाखिल
वेतनभोगी व्यक्तियों को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जबकि कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक ITR रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
आखिरी दिन इतने भरे गए रिटर्न
वहीं इंडिविजुअल आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. आखिरी दिन रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे. आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की हुई है.
लगातार कर रहा था अनुरोध
विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा कर दें. इससे पहले 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे. रविवार को दाखिल आईटीआर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है.
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