(हरियाणा) रेवाड़ी
घर के दरवाजे से बाहर पैर रखते ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, इसकी अवहेलना पर धारा-188 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी बिना मास्क पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की रहेगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं कार या बाइक चलाते समय मास्क नहीं लगाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसका बड़ा कारण लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन रेवाड़ी शहर में चार कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं पांच लोग ठीक हुए हैं। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को कुल 282 सैंपल लिए गए थे।
इन स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी
कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए अस्पताल, गली, आफिस, मार्केट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए मास्क को पहनना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान भी है।
राजनीतिक कार्यक्रमों में मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई कब..
कोविड संक्रमण को लेकर आम हो या खास सभी को कोरोना मानकों का पालन करना जरूरी है। लेकिन बीते एक साल के दौरान देखा गया है कि आम लोगों पर आसानी से मुकदमे दर्ज करने से लेकर चालान की कार्रवाई होती है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में सभी मानकों की पालना होती नहीं दिखाई देती। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब इस तरह के कार्यक्रमों में हो रही अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी।
जिले में सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आएं। अगर कोई भी आमजन, अधिकारी, कर्मचारी इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा (48 ऑफ 1860) के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं राजनीतिक कार्यक्रम भी इसी श्रेणी में आते हैं, अवहेलना कहीं पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। लोग भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
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