विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नागरिक अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस आयोजन में लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। उप सिविल सर्जन डॉ विजय प्रकाश ने कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर ₹200 का संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है। दुकानों पर खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर भी दुकानदार का चालान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 वर्ग गज की दूरी पर किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी यदि तंबाकू उत्पाद बेचते पाया जाता है तो उस पर भी उचित चालान किया जा सकता है। प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी होना अनिवार्य है।
जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) रजनीश ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि तंबाकू उत्पाद के अत्यधिक प्रयोग से कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है। अत: हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी हरियाणा सरकार ने चालान का प्रावधान किया है।
लोगों को कोरोना संबंधित जानकारी देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करने की सलाह दी गई। इसके बाद नागरिक अस्पताल प्रांगण एवं संपूर्ण शहर में एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई गई, जिसमें डॉ रजनीश, डॉ ज्ञानेन्द्र मिश्रा व धर्मवीर एसआई ने कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों को आगाह किया और चालान काटे।
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