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हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन अब नहीं चल पाएंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए इन्हें जब्त करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमित कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5238 जुगाड़ वाहनों का चालान कर 1179 को जब्त किया जा चुका है।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दस्तावेतज की गहन जांच करने और जुगाड़ के संचालन की अनुमति नहीं देने के संबंध में पहले के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
5238 के चालान, 1179 किए जब्त
हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक, यातायात और राजमार्ग, डॉ राजश्री सिंह के माध्यम से दायर एक लिखित बयान का भी संदर्भ दिया गया। जिसमें बताया गया कि 19 जून 2013 से 20 दिसंबर 2021 तक राज्य में पुलिस द्वारा कम से कम 5,238 जुगाड़ वाहनों का चालान किया गया और 1,179 को जब्त किया गया।
सख्त कदम उठा रही सरकार
हाईकोर्ट में जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया तो प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश वकील द्वारा जस्टिस भारद्वाज की पीठ को बताया गया कि खतरे की जांच के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। वकील ने कहा कि इसी तरह के विवाद पर उच्च न्यायालय पहले ही 12 मई के आदेश के तहत फैसला सुना चुका है।
टेंपो एसोसिएशन ने दायर की याचिका
यह निर्देश टेंपो ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा वकील जीएस गोराया के माध्यम से हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर आया है। यह प्रतिवादियों को विभिन्न जिलों में चलने वाले 'खतरनाक रूप से संशोधित' वाहनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग कर रहा था।
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