Skip to main content

हरियाणा: पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी, पहले में सरपंच-पंच और दूसरे चरण में चुने जाएंगे जिला परिषद और बीडीसी



हरियाणा में पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग चुनाव के लिए पूरे प्रदेश से डाटा एकत्रित करने में जुटा हुआ है। महिलाओं और एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा, बीसी-ए श्रेणी को बिना आरक्षण दिए चुनाव होंगे।

पंचायत चुनाव प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसे संपन्न कराने के लिए हजारों कर्मियों की तैनाती होती है। मतदाताओं को एक साथ जिला परिषद, बीडीसी, सरपंच, उप सरपंच और पंच के लिए वोट डालने होते हैं। ऐसे में मतदाता कई बार कंफ्यूज हो जाता है। हजारों की संख्या में कर्मचारियों की तैनाती व मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार और आयोग दो चरण में चुनाव करवाने पर विचार कर रहे हैं।

इस पर अंतिम निर्णय 22 जुलाई के बाद होगा। चूंकि, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन इस तिथि को होना है। इसके 20 दिन बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। दो चरण में चुनाव की स्थिति में पहला चरण अगस्त-सितंबर और दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर में संभव है। 

बीसी-ए आरक्षण इसलिए संभव नहीं है, चूंकि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। यह टेस्ट कराने में छह महीने से अधिक का समय लग सकता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ेपन का विस्तृत डाटा, पिछड़ी जातियों की कुल आबादी में अनुपात और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधार इत्यादि चीजें शामिल हैं।
 
महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6228 ग्राम पंचायतों में से 50 फीसदी पर आरक्षण मिलेगा। सम नंबर 2-4-6 के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे, पुरुषों के लिए 1-3-5 विषम नंबर के तहत वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। करनाल जिले की कालरम पंचायत को मुनक से घरौंडा खंड में शामिल किया गया है। हिसार में बास नगरपालिका भंग की है, यहां चार नई पंचायतों का गठन होगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में एक पंचायत को नगरपालिका में शामिल किया गया है, यह पंचायत खत्म की जाएगी। इन तीनों जगह वार्डबंदी नए सिरे से हुई है। अभी 6225 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से एक पंचायत खत्म होगी और चार नई बनेंगी जिससे कुल संख्या बढ़कर 6228 हो जाएगी।

77 हजार से अधिक ईवीएम का होगा इस्तेमाल 
राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुसार चुनाव होंगे। अभी चुनाव को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। 22 जुलाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ग्राम पंचायत चुनावों में 77 हजार से अधिक ईवीएम इस्तेमाल होने की संभावना है। गुजरात से 20 हजार, उत्तर प्रदेश से 5 हजार, हिमाचल प्रदेश से 496 और 52083 ईवीएम भारतीय चुनाव आयोग से हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने ली हैं। 5 हजार ईवीएम हरियाणा की अपनी हैं।



Comments

Vyas Media Network

Vyas Media Network

Popular posts from this blog

पूर्व सीएम के PA ने रेवाड़ी CMO को बताया अनुभवहीन:CM सैनी से की शिकायत; बोले- स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहीं

     सीएम नायब सैनी काे ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व CM के पीएम अभिमन्यू यादव हरियाणा के रेवाड़ी का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के PA अभिमन्यु यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि वो गृह जिले की सुविधाओं का ध्यान नहीं कर रही है। जिसके चलते यहां व्यवस्था बदहाल हो गई है। रेवाड़ी अस्पताल को लेकर अभिमन्यु यादव ने सीएम नायब सैनी को शिकायती पत्र में कहा कि रेवाड़ी का CMO अनुभवहीन है। सीएमओ को पॉलीक्लिनिक चलाने का ही अनुभव है। अनुभवहीन सीएमओ के कारण यहां की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिससे पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिमन्यु यादव के पत्र के अहम प्वाइंट 1. रेडियोलॉजिस्ट की कमी: रेवाड़ी अस्पताल में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिससे यहां कोई नियमित रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड की तारीख 3 महीने बाद की दी जाती है। कभी-कभी केस की तारीख के कारण यह तारीख 3 महीने और आगे बढ़ जाती है। 2. त्वचा रोग विभाग पूर्णत निष्क्रिय: डर्मेटोलॉजी विभाग में कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं कार्यरत है। जिससे मरीजों ...

तारीख पर तारीख से मिलेगी निजात... तीन नए कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा, पढ़ें क्या होगा खास?

  HighLights हरियाणा में 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को किया गया परिभाषित देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा  Three New Criminal laws in Haryana:  हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इस बात का एलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा (Three New Criminal Laws in Haryana) मे 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ये तीन नए कानून क्या हैं और इसमें क्या कुछ नया है। आइए, इस बार में डिटेल से जानते हैं। क्या हैं तीन नए आपरधिक कानून? तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संह...

रेवाड़ी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत का प्लॉस्टर गिरा:घटना के समय 6 महिलाएं मौजूद थीं, सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया

  घटना वाले कक्ष की छत के हालात रेवाड़ी में स्थित सरकारी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर गिरने के समय 6 महिलाएं मौके पर मौजूद थी। जिन्हें घटना के बाद अस्पताल के दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया। घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में दहशत का माहौल बन गया था। रेवाड़ी अस्पताल स्थित जच्चा बच्चा कक्ष में वीरवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर एक महिला के पास में गिरा, जिससे जच्चा-बच्चा कक्ष में चीख-पुकार मच गई। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को बताया। जिसके बाद मरीजों को वहां से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। डिलीवरी मरीज थी ज्यादा रेवाड़ी अस्पताल के में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई थी। जिसके कारण ग्राउंड फ्लोर पर भी डिलीवरी के बाद महिलाओं को यहां रखा गया था। हादसा हुआ तो मौजूद महिलाओं के परिजन बिफर गए। जिन्होंने कहा कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे कमरे में रखा है, जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है।