दिल्ली में 1 अप्रैल से बदलने जा रहे ड्राइविंग के नियम, बसों और मालवाहक वाहनों पर लागू होंंगे सख्त लेन नियम
New Delhi राजधानी दिल्ली में 01 अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा।
कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है।
गहलोत ने कहा कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
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