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4 अवैध प्लॉटिंग और बगैर अनुमति निर्माण करने पर 16 पर मामला दर्ज

  हरियाणा/ रेवाड़ी

जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से अवैध प्लाटिंग और बगैर परमिशन के निर्माण करने वालों पर लगातार सख्ती की जा रही है। कोटकासिम रोड पर बगैर परमिशन के 55 लोगों पर मामला दर्ज करने के बाद विभाग की तरफ से अब शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग और निर्माण करने के मामले में 7 और एफआईआर दर्ज कराई है। 7 एफआईआर में पुलिस ने 16 लोगों को नामजद करके उनके खिलाफ पंजाब रोड शेड्यूल एक्ट और हुडा नियमन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

जिला नगर योजनाकार देव कुमार की तरफ से दी गई शिकायत में बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम के तहत प्लाटिंग से पहले संबंधित विभाग से सीएलयू से लेकर अन्य प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी होता है। इन मामले में जमीन के मालिकों की तरफ से इन नियमों की अवहेलना करके कृषि भूमि पर भी अवैध प्लाटिंग कर दी गई है।

थाना रामपुरा को दी शिकायत में उन्होंने गांव भाड़ावास प्रेमप्रकाश एवं यतिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इन पर भी अवैध प्लाटिंग का आरोप है। थाना रामपुरा में भी दर्ज दूसरी एफआईआर में डीटीपी की तरफ से कुतुबपुर निवासी सरिता के खिलाफ भी हुडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हुए अवैध कुतुबपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का आरोप लगाया है।

वहीं सदर थाना पुलिस ने गांव बुढ़पुर की राजस्व सीमा में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के आरोप में गांव बूढ़पुर निवासी राजेश कुमार पर मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गांव नयागांव दौलतपुर निवासी के भी 6 लोगों पर सदर थाना पुलिस ने गांव की राजस्व सीमा में अवैध प्लाटिंग का मामला दर्ज किया है। वहीं पांचवे मामले में सदर थाना पुलिस ने रामगढ़ निवासी राजेश कुमार एवं रामगली निवासी रामकिशन के खिलाफ भी अवैध प्लाटिंग का मामला दर्ज किया है।

अवैध निर्माण पर भी 3 के खिलाफ मामला दर्ज

रामपुरा एवं सदर थाना पुलिस ने अवैध प्लाटिंग के अलावा बगैर परमिशन के निर्माण के आरोप में भी 2 एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भी डीटीपी की तरफ से दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया है। पहले मामले में गांव धामलावास निवासी सत्यपाल एवं ओमप्रकाश के खिलाफ एनएच-11 पर बगैर अनुमति के स्ट्रक्चर तैयार करने का आरोप है।

विभाग की तरफ से भी नोटिस दिए जाने के बाद भी न निर्माण नहीं हटाया है जबकि इसके लिए सीएलयू भी नहीं कराई है। दूसरे मामले में सदर थाना पुलिस ने भी गांव लाखनौर निवासी सरस्वती देवी के खिलाफ पंजाब रोड शेड्यूल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें सरस्वती देवी पर बूढ़पुर में नियमों की अवहेलना करके अवैध निर्माण का आरोप है और नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं दिया।



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