गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में लघु उद्यमियों को बड़ी राहत, दो रुपये प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ती बिजली देने का फैसला किया है। राज्य के डी श्रेणी के ब्लाक में 40 किलोवाट और सी श्रेणी के ब्लाक में 30 किलोवाट या उससे कम लोड लेने वाले छोटे उद्यमियों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऐसे तमाम उद्योगपतियों को दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली दी जाएगी। ऐसे उद्योगपति तब तक दो रुपये यूनिट की सब्सिडी हासिल करने के पात्र होंगे, जब तक यह उद्योग संचालित रहेंगे।
हरियाणा सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए उद्यम एवं रोजगार नीति में प्रविधान किया है। यह योजना पहली जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। उद्यमों को प्रदेश सरकार द्वारा सस्ती बिजली हासिल करने का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली कंपनियां बिलों में सब्सिडी की राशि काटकर यह लाभ प्रदान करेंगी।
यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि उद्यमियों ने गलत तथ्यों के आधार पर सस्ती बिजली हासिल की है तो उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ सहायता राशि लौटानी होगी। ऐसे उद्यमियों के विरूद्घ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन अथवा सहायता या अनुदान राशि से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक अनुदान की राशि ब्याज सहित वापस करने में विफल रहता है तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
बता दें, राज्य सरकार के इस फैसले से लघु व सूक्ष्म उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना काल में इन उद्यमियों में पर बड़ी मार पड़ी है। अब ,सरकार के इस फैसले से इन्हीं कुछ राहत मिलेगी। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं को भी पूरी बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिन पूर्व हरियाणा में अघोषित बिजली कट के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में बिजली कट के लिए अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। ऐसी हालत में संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, जूनियर इंजीनियर (JE) और शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको चार्जशीट किया जाएगा।
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