Skip to main content

गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में लघु उद्यमियों को बड़ी राहत, दो रुपये प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली

 


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ती बिजली देने का फैसला किया है। राज्य के डी श्रेणी के ब्लाक में 40 किलोवाट और सी श्रेणी के ब्लाक में 30 किलोवाट या उससे कम लोड लेने वाले छोटे उद्यमियों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऐसे तमाम उद्योगपतियों को दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली दी जाएगी। ऐसे उद्योगपति तब तक दो रुपये यूनिट की सब्सिडी हासिल करने के पात्र होंगे, जब तक यह उद्योग संचालित रहेंगे।

हरियाणा सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए उद्यम एवं रोजगार नीति में प्रविधान किया है। यह योजना पहली जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। उद्यमों को प्रदेश सरकार द्वारा सस्ती बिजली हासिल करने का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली कंपनियां बिलों में सब्सिडी की राशि काटकर यह लाभ प्रदान करेंगी।

यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि उद्यमियों ने गलत तथ्यों के आधार पर सस्ती बिजली हासिल की है तो उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ सहायता राशि लौटानी होगी। ऐसे उद्यमियों के विरूद्घ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन अथवा सहायता या अनुदान राशि से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक अनुदान की राशि ब्याज सहित वापस करने में विफल रहता है तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

बता दें, राज्य सरकार के इस फैसले से लघु व सूक्ष्म उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना काल में इन उद्यमियों में पर बड़ी मार पड़ी है। अब ,सरकार के इस फैसले से इन्हीं कुछ राहत मिलेगी। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं को भी पूरी बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिन पूर्व हरियाणा में अघोषित बिजली कट के मद्देनजर राज्‍य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में बिजली कट के लिए अधिकारी और कर्मचारी जिम्‍मेदार होंगे। ऐसी हालत में संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, जूनियर इंजीनियर (JE) और शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको चार्जशीट किया जाएगा।



Comments

Vyas Media Network

Vyas Media Network

Popular posts from this blog

पूर्व सीएम के PA ने रेवाड़ी CMO को बताया अनुभवहीन:CM सैनी से की शिकायत; बोले- स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहीं

     सीएम नायब सैनी काे ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व CM के पीएम अभिमन्यू यादव हरियाणा के रेवाड़ी का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के PA अभिमन्यु यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि वो गृह जिले की सुविधाओं का ध्यान नहीं कर रही है। जिसके चलते यहां व्यवस्था बदहाल हो गई है। रेवाड़ी अस्पताल को लेकर अभिमन्यु यादव ने सीएम नायब सैनी को शिकायती पत्र में कहा कि रेवाड़ी का CMO अनुभवहीन है। सीएमओ को पॉलीक्लिनिक चलाने का ही अनुभव है। अनुभवहीन सीएमओ के कारण यहां की व्यवस्था बिगड़ रही है। जिससे पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिमन्यु यादव के पत्र के अहम प्वाइंट 1. रेडियोलॉजिस्ट की कमी: रेवाड़ी अस्पताल में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिससे यहां कोई नियमित रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड की तारीख 3 महीने बाद की दी जाती है। कभी-कभी केस की तारीख के कारण यह तारीख 3 महीने और आगे बढ़ जाती है। 2. त्वचा रोग विभाग पूर्णत निष्क्रिय: डर्मेटोलॉजी विभाग में कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं कार्यरत है। जिससे मरीजों ...

तारीख पर तारीख से मिलेगी निजात... तीन नए कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा, पढ़ें क्या होगा खास?

  HighLights हरियाणा में 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को किया गया परिभाषित देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा  Three New Criminal laws in Haryana:  हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने जा रही है। इस बात का एलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर दिया है। बीते शुक्रवार को सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा (Three New Criminal Laws in Haryana) मे 28 फरवरी तक नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ये तीन नए कानून क्या हैं और इसमें क्या कुछ नया है। आइए, इस बार में डिटेल से जानते हैं। क्या हैं तीन नए आपरधिक कानून? तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संह...

रेवाड़ी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत का प्लॉस्टर गिरा:घटना के समय 6 महिलाएं मौजूद थीं, सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया

  घटना वाले कक्ष की छत के हालात रेवाड़ी में स्थित सरकारी अस्पताल के जच्चा-बच्चा कक्ष में छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर गिरने के समय 6 महिलाएं मौके पर मौजूद थी। जिन्हें घटना के बाद अस्पताल के दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया। घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में दहशत का माहौल बन गया था। रेवाड़ी अस्पताल स्थित जच्चा बच्चा कक्ष में वीरवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे छत से प्लॉस्टर गिर गया। प्लॉस्टर एक महिला के पास में गिरा, जिससे जच्चा-बच्चा कक्ष में चीख-पुकार मच गई। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को बताया। जिसके बाद मरीजों को वहां से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। डिलीवरी मरीज थी ज्यादा रेवाड़ी अस्पताल के में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई थी। जिसके कारण ग्राउंड फ्लोर पर भी डिलीवरी के बाद महिलाओं को यहां रखा गया था। हादसा हुआ तो मौजूद महिलाओं के परिजन बिफर गए। जिन्होंने कहा कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे कमरे में रखा है, जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है।