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हरियाणा में अब पोर्टल से हासिल करें शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर स्‍वामित्‍व, सीएम ने शुरू की योजना

 


 हरियाणा के लोगों काे राज्‍य की मनोहरलाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्‍य में शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इस संबंध में सीएम मनोहरलाल ने मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पाेर्टल की शुरूआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में 'जन सहायक आपका सहायक ऐप' भी लांच किया। इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से मिलेगी।

जन सहायक ऐप मोबाइल अप्लीकेशन है और इससे लाेगों को सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर काटने से छुटकारा मिलेगा। मनोहरलाल ने इस अवसर पर 'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल' की शुरुआत  करते हुए कहा कि राज्‍य सरकार के इस कदम से लोगों की बड़ी समस्‍या का समाधान होगा।

उन्‍होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक जिन लाेगों के शहरी निकायों की दुकानें या मकान पर कब्जे के 20 साल पूरा हो जाएंगे, उन्हें ऐसी प्रापर्टी पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए पोर्टल के माध्‍यम से लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मुख्‍यमंत्री शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पोर्टल पर आवेदन एक जुलाई से किए जा सकेंगे।

इस पोर्टल में ऐसे सभी लोगों को आवेदन करना होगा जो 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हैं। आवेदकों को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के जरिये बताना होगा कि वे कितने साल से प्रापर्टी पर काबिज हैं। इसका साइट प्लान भी लगेगा। इसके साथ ही आठ डाक्यूमेंट में से कोई एक डाक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे बिजली या पानी कनेक्शन का बिल, उप किरायेदारी का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि ।

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनसे मार्केट दर के हिसाब से पूरा किराया वसूल किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में विभिन्‍न शहरी निकाय क्षेत्रों में काफी संख्‍या में लोग शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर लंबे समय से काबिज हैं।



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