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हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर यह है ताजा अपडेट, CM खट्टर ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत इन 6 जिलों के लिए जारी किए ये आदेश

 


देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. बढ़ते कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों से जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस नियंत्रण समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके. उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में 'लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध' होंगे

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को कर्मियों की भीड़ एकत्र करने से बचना चाहिए और कर्मचारियों से 'घर से काम की संस्कृति' अपनाने को कहना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके. बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए भीतर और बाहर आयोजित समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए

उन्होंने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'अधिकारी केवल 50 लोगों की सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50 प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि रोहतक के पीजीआई में 1,000 बिस्तर का इंतजाम किया गया है. खट्टर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2,250 बिस्तर होंगे.

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट से 6,000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष ट्रेन से पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए उद्योग में तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि एक मई से सरकारी इकाइयों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे. हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 से 60 मरीजों की मौत हो गई और इसके 11,854 नये मामले सामने आये.



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