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हरियाणा में रात के कार्यक्रमों पर रोक, दिन में होंगी शादियां, धार्मिक आयोजन भी रात से पहले, जानें नई गाइडलाइन्‍स

 


चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के फैलाव से चिंतित सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार ने रात में होने वाली शादियों और नवरात्र के उपलक्ष्य में रात को आयोजित किए वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी समारोह और धार्मिक आयोजन दिन में करने की सलाह लोगों को दी गई है। शादी समारोह में इनडोर कैंपस में 50 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आउटडोर में होने वाले समारोह में सिर्फ 200 लोगों के ही इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री ने डीसी, एसपी व सीएमओ के साथ की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ली गई बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी जुड़े।

दुष्यंत और विज के दावे पर सीएम मनोहर लाल की मुहर, राज्य में नहीं लगेगा लाकडाउन

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलों में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। परिवार पहचान पत्र में अपनी कम आय दर्शाने वाले लोगों की वैरीफिकेशन पर भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। सीएम ने कोरोना के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है।

कोरोना के बढ़ते फैलाव के चलते मुख्यमंत्री ने किसानों से की आंदोलन वापस लेने की अपील

प्रदेश में अभी तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं मंडियों में पहुंच चुकी, जबकि कोरोना से बचाव के लिए चार दिन तक चलाए गए स्पेशल ड्राइव में करीब साढ़े छह लाख लोगों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि वे मंडियों में गेहूं खरीद, उठान और भंडारण पर पैनी निगाह रखें। 48 घंटे में मंडियों में गेहूं का उठान नहीं होने की स्थिति में जिला उपायुक्त जिम्मेदार होंगे। साथ ही सामाजिक संगठनों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए काम किया जाए। मुख्यंत्री ने गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उस दावे पर मुहर लगाई, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में किसी सूरत में लाकडाउन नहीं लगेगा।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि राज्य में आक्सीजन सिलेंडर और वेंटीलेटर की कोई की नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को सैंपलिंग करने और कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही पुलिस अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसमें लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना भी शामिल हैं। यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके चालान कटेंगे।

 मुख्यमंत्री की बैठक में लिए गए आठ अहम फैसले

 शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इनडोर में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति। अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे 20 से ज्यादा लोग।  हरियाणा में नहीं लगेगा लाकडाउन। जिलों में उपायुक्तों को गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाने के निर्देश। 48 घंटे में गेहूं का उठान करना होगा। अस्पतालों में सीएमओ समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध कराएं। शादी समारोह रात की बजाय दिन में ही होंगे। नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में होंगे।



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