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कारोबारियों के लिए अच्‍छी खबर! सालाना GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब क्‍या है नई डेडलाइन

 


केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 (FY20) के लिए वस्‍तु व सेवा कर का सालाना रिटर्न (Annual GST return) भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इससे पहले सरकार ने समान अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दिया था. आइए जानते हैं कि अब कारोबारी कब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?


नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) के लिए वस्‍तु व सेवा कर का सालाना रिटर्न (Annual GST Return) भरने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है. इससे पहले सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया था यानी केंद्र ने दूसरी बार कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने का अतिरिक्‍त समय दिया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को हो रही परेशनियों को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 (GSTR-9) और जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C) भरने की अवधि बढ़ा दी है.

अवधि बढ़ाने से पहले ली गई चुनाव आयोग की मंजूरी

केंद्र सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग (Election Commission) की मंजूरी मिलने के बाद किया है. जीएसटीआर-9 सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत रजिस्‍टर्ड टैक्‍सपेयर्स (Registered Taxpayers) को भरना होता है. वहीं, जीएसटीआर-9सी ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है. सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन करदाताओं के लिए जरूरी है, जिनका सालाना टर्नओवर (Annual Turnover) दो करोड़ रुपये से अधिक होता है. वहीं, 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के सालाना टर्नओवर वाले रजिस्‍टर्ड कारोबारियों के लिये खरीद-बिक्री का मिलान ब्‍योरा जमा करना अनिवार्य होता है.

टैक्‍सपेयर्स को मिलेगा तैयारी करने का पर्याप्‍त समय

वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा कि अब टैक्‍सपेयर्स को अपना सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्‍त समय मिल जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक, अवधि बढ़ाने को लेकर अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है. कारोबारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने महज 31 दिन का अवधि विस्‍तार दिया है, जो थोड़ा कम है. फिर भी टैक्‍स प्रोफेशनल्‍स (Tax Professionals) के लिए सभी जरूरी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिये इतना समय पर्याप्त होगा.



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