रेवाड़ी : जिन लोगों ने अभी तक अपने मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाएं हैं या फिर मतदाता पहचान पत्र में सुधार करना है वे 28 व 29 नवंबर को अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी यशेंद्र सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसलिए 28 व 29 नवंबर को सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केंद्र पर आम जनता से फार्म प्राप्त करेगें। इसकी जांच सुपरवाईजरों, जिले के निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी बीएलओ को समय पर अपने मतदान केंद्र पर रहकर आमजन से फार्म प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को विशेष अभियान तारीखों के दौरान की गई जांच की रिपोर्ट उसी दिन शाम को पांच बजे तक भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अनुपस्थित पाये गये बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसी का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरना होगा। जिनकी आयु एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है अर्थात जिनका जन्म एक जनवरी 2003 से पूर्व हुआ हो तथा वह जिले का निवासी हो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने हेतु फार्म नंबर 6 भर सकता हैं। अपना नाम व मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिये फार्म नंबर 7 भरे, अपने विवरण में संशोधन करवाने के लिये फार्म नंबर 8 भरे। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर अपना नाम स्थानांतरण करवाने के लिये फार्म नंबर 8 क भर सकता हैं। मतदाता फार्म www.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ पोर्टल पर जाकर आनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिये अपना हाल ही में खिचवाया हुआ रंगीन पासपोर्ट फोटो, जन्म तिथि व रिहायशी के प्रमाण की वास्तविक प्रति स्कैन करके अपलोड करना होगा।
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