जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर की गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना के साथ खोलने के लिए आदेश जारी किए हैै।
जिलाधीश ने कहा कि सरकार द्वारा अनलॉक की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोलने की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन जारी होने तक जिला में यथास्थिति जारी रहेगी। सभी जिलावासियों से सहयोग की अपेक्षा है।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए अभी तक किए गए उपायों में जिलावासियों ने अपेक्षा से अधिक सहयोग व मदद की है। जिलाधीश ने कहा कि जिलावासी घबराएं नहीं, सोशल डिस्टेंसिग बनाए रखें। घर से बाहर मास्क पहने। खुले में न थूकें और कोरोना से सुरक्षित रहें।
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