नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस (Unlock-2.0 Guidelines) जारी कर दी हैं. अनलॉक 2.0 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है जिसमें कि सरकार ने पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों और कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) में जारी प्रतिबंधों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी दे दी है. हालांकि अनलॉक के दूसरे चरण के बाद भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. अनलॉक के दूसरे चरण में रात में लगने वाले देशव्यापी कर्फ्यू का समय भी बदल दिया गया है. 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा.
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर आगे बताए गए कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों की मंजूरी दे दी है. सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा. सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी. सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे
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